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बिना वेतन रिकवरी किए पुलिस कांस्टेबल को रिलीव करने का आदेश, प्रोबेशन काल में दूसरी भर्ती में ज्वाईनिंग पर पुलिस ने निकाली रिकवरी

जयपुर, 26 अगस्त।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में पुलिस विभाग में कार्यरत कांस्टेबल को बिना वेतन रिकवरी कराए तुरंत प्रभाव से रिलीव करने के आदेश दिए हैं.

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश नामित जबड़ौलिया की याचिका पर दिए हैं.

हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग द्वारा वेतन रिकवरी के आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि प्रार्थी को किसी भी प्रकार की वेतन रिकवरी के बिना तुरंत प्रभाव से नए पद पर ज्वाइन करने दिया जाए.

हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बूंदी को याचिकाकर्ता को तुरंत प्रभाव से रिलीव करने के आदेश दिए हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का चयन वर्ष 2022 में पुलिस कांस्टेबल पद पर हुआ था.

सेवा के दौरान ही उसका चयन राज्य सरकार की अन्य भर्ती संगणक परीक्षा में हो गया. जिसके लिए याचिकाकर्ता को 6 अगस्त 2025 को संगणक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई.

लेकिन पुलिस विभाग ने उसे इस आधार पर रिलीव करने से इनकार कर दिया कि कांस्टेबल भर्ती में किए गए खर्च तथा प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन की राशि जमा करानी होगी.

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