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संगरिया में STP संयंत्र पर जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने नगर पालिका से मांगा

जोधपुर, 20 सितंबर।

राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ के संगरिया में प्रस्तावित ठोस उपचार संयंत्र (एसटीपी) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर पालिका संगरिया से जवाब तलब किया है.

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने राजेश व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया हैं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मुदित नागपाल ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि जहां ठोस उपचार संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, वह सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले माइनर से मात्र 20 मीटर की दूरी पर है.

या​चिकाकर्ताओं का कहना है कि इस भूमि पर एसटीपी की स्थापना से पर्यावरण को खतरा होगा, माइनर के पानी की शुद्धता प्रभावित होगी और यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के विपरीत होगा.

कोर्ट ने संगरिया नगर पालिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता आयुष गहलोत को नोटिस जारी करते हुए आदेशो का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया.

हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की हैं.

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