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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को ही, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश किया रद्द

Rajasthan Assistant Professor Exam to Be Held on 7 December: High Court Division Bench Lifts Stay Order

जयपुर, 5 दिसंबर

राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर चल रही अनिश्चितता गुरुवार को खत्म हो गई.

राजस्थान हाईकोर्ट कि खंडपीठ ने 3 दिसंबर के एकलपीठ के उस आदेश को रदद्ग कर दिया हैं जिसमें एकलपीठ ने 7 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित परीक्षा आयोजित कराने पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

की खंडपीठ ने रोक के आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा निर्धारित तिथि 7 दिसंबर को ही आयोजित होगी।

सरकार की अपील

एकलपीठ के आदेश को खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर कर खंडपीठ को बताया कि परीक्षा की सभी तैयारिया पूर्ण हो चुकी हैं और ऐन वक्त पर परीक्षा पर रोक लगाने से हजारो अभ्य​थिर्यो के भविष्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा.

सरकार ने कहा कि इस भर्ती के लिए करीब 96000 अभ्यर्थियो में से केवल 6 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है।.

खंडपीठ ने सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के दावे विरोधाभासी हैं एक तरफ वे कहते हैं कि सिलेबस अपलोड नहीं हुआ, दूसरी ओर दावा करते हैं कि सिलेबस बहुत व्यापक है और तैयारी का समय नहीं मिला.

सरकार ने कहा कि RPSC ने यह परीक्षा 574 पदों के लिए, 30 विषयों में सितंबर में विज्ञापित की थी। जिसके लिए अपडेटेड सिलेबस 8 अक्टूबर 2025 को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उसकी जारी करने की तारीख 26 मार्च 2025 दिख रही थी, पर यह पूरी तरह अपडेटेड सिलेबस था।

हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया को महज कुछ उम्मीदवारों की आपत्ति के आधार पर रोकना न्यायसंगत नहीं है।

एकलपीठ ने लगाई थी रोक

राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 3 दिसंबर मामले पर सुनवाई करते हुए परीक्षा पर रोक लगा दी थी.

एकलपीठ ने रोक लगाते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को आदेश दिया था कि अपडेटेड सिलेबस जारी करने के बाद 30 दिन का समय देकर परीक्षा कराई जाए.

एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की.

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