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भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, परिवहन विभाग के नोटिस पर रोक

Rajasthan High Court Grants Interim Relief to Cricketer Ravi Bishnoi, Stays Transport Department Notice

विंटेज स्कूटर सत्यापन नोटिस पर अंतरिम स्थगन, राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई को बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस की प्रभावी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने यह आदेश क्रिकेट खिलाड़ी रवि विश्नोई की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हैं जिसमें सवाई माधोपुर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा विंटेज स्कूटर के सत्यापन से संबंधित नोटिस को चुनौती दी गई हैं.

हाईकोर्ट ने इसके साथ ही संबंधित वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र की स्थिति यथावत बनाए रखने के आदेश भी दिए हैं और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

केवल अंतरिम राहत

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि
अदालत का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को बाधित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को परिस्थितियों के कारण अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी बल्कि पेशेगत दायित्वों के कारण थी।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम राहत है और अंतिम निर्णय राज्य सरकार तथा परिवहन विभाग की ओर से जवाब आने के बाद लिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता बी.एल. भाटी को निर्देश दिया कि वे तीन सप्ताह के भीतर राज्य सरकार का जवाब दाखिल करें और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।

ये हैं मामला

राजस्थान में हाल के समय में परिवहन विभाग ने पुराने पंजीयन वाले वाहनों के रिकॉर्ड अपडेट करने और सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके वाहनों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या जिनके पंजीयन संबंधी विवरणों में तकनीकी विसंगतियां पाई गई हैं।

इसी प्रक्रिया के तहत सवाई माधोपुर जिला परिवहन कार्यालय ने भी कई वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए, जिनमें रवि बिश्नोई का नाम भी शामिल था।

राज्य में पुराने सीरीज (ओल्ड सीरीज) के वाहन पंजीयन धारकों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55(5) के तहत नोटिस जारी किए गए.

इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को भी 18 दिसंबर 2025 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनके नाम दर्ज विंटेज स्कूटर (पंजीयन संख्या RNY-0056) के सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया था।

रवि विश्नोई की दलील

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुक्तेश महेश्वरी, युवराज सिंह मेड़तिया और मनोज कुमार पंचारिया ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि नोटिस जारी करते समय यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा गया कि रवि बिश्नोई वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और लगातार अंतरराष्ट्रीय मैचों तथा टूर्नामेंट में व्यस्त रहते हैं।

अधिवक्ता ने कहा कि आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ी की व्यस्तता के कारण वे निर्धारित समय में सवाई माधोपुर जिले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्कूटर का सत्यापन कराने की स्थिति में नहीं थे।

अधिवक्ता ने कहा कि नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर उपस्थित होना उनके लिए संभव नहीं था क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रमों में लगातार व्यस्त थे।

देश का प्रतिनिधित्व कर रहें

हाईकोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि जब याचिकाकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियों में व्यस्त हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब उनके विरुद्ध जारी नोटिस की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाना न्यायोचित होगा।

हाईकोर्ट ने विभाग द्वारा जारी 18 दिसंबर 2025 के नोटिस के प्रभाव और संचालन पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र की स्थिति वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर यथावत रखी जाए।

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