जयपुर, 4 दिसंबर
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है.
राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और वरिष्ठ BJP नेता भवानी सिंह राजावत को एक बड़ी राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है.
जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह अनुमति दी हैं.
ये हैं मामला
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और वरिष्ठ BJP नेता भवानी सिंह राजावत के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र दायर किया था.
अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) राजेश चौधरी और AAG अमन कुमार ने मामले में पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि इन मामलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और परिस्थितियों तथा उपलब्ध तथ्यों के मद्देनज़र इन्हें वापस लिया जाना उचित है.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ वर्ष 2021 में कोटा जिले के रामगंज मंडी थाने में दो मामले दर्ज किए गए थे.
वहीं BJP नेता भवानी सिंह राजावत के खिलाफ वर्ष 2011 में कोटा के सुल्तानपुर थाने में एक मामला दर्ज हुआ था।
सरकार ने तीनों मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिए।
हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने सरकार के सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि राज्य सरकार को आपराधिक मामलों को वापस लेने का अधिकार है, बशर्ते यह निर्णय सार्वजनिक हित और न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप हो.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तीनों मामलों को वापस लेने के लिए दायर प्रार्थना पत्रों को मंजूरी देते हुए आदेश जारी किए।
मदन दिलावर वर्तमान में राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और BJP में वरिष्ठ एवं प्रभावशाली चेहरे माने जाते हैं।
भवानी सिंह राजावत भी कोटा क्षेत्र के चर्चित BJP नेताओं में शामिल हैं।