टॉप स्टोरी

चर्चित खबरें

बीएससी नर्सिंग छात्र को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, परीक्षा में बैठने की दी अनुमति

जयपुर, 12 अक्टूबर

Rajasthan Highcourt जयपुर पीठ ने बीएससी नर्सिंग चौथे वर्ष के छात्र अश्वनी कुमार पारीक को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है।

जस्टिस संजीत पुरोहित ने राजस्थान विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार पारीक का ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करते हुए अंतरिम रूप से Community Health Nursing-II विषय की परीक्षा में शामिल करें।

अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल ने अश्वनी कुमार पारीक की ओर याचिका दायर कर अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने Nursing-I, II, III और IV के सभी पेपर पास कर लिए हैं, लेकिन Community Health Nursing-II विषय में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए।

अधिवक्ता ने दलील देते हुए अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को आगामी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए, अन्यथा अब तक किए गए पूरे पाठ्यक्रम का प्रभाव समाप्त हो सकता है और उनके भविष्य के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल ने अदालत में सीमा पारगी बनाम राजस्थान सरकार मामले का उदाहरण पेश कर बताया कि समान परिस्थितियों में अदालत ने अस्थायी राहत प्रदान की थी।

बहस सुनने के बाद जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने आदेश दिया कि विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता का ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार कर परीक्षा में बैठने की अस्थायी अनुमति दें।

Rajasthan Highcourt ने याचिकाकर्ता की परीक्षा का परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं।

Rajasthan Highcourt ने स्पष्ट किया कि यह आदेश याचिकाकर्ता के लिए किसी स्थायी अधिकार या लाभ उत्पन्न नहीं करेगा।

सबसे अधिक लोकप्रिय