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Rajasthan Highcourt का बड़ा आदेश: प्रदेशभर में स्कूलों और अस्पतालों के पास शराब की दुकानें बंद करने का आदेश

जोधपुर, 8 अक्टूबर

Rajasthan Highcourt ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेशभर में शिक्षण संस्थानों यानी स्कूलो, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों और हाईवे के 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है.

जस्टिस पुष्पेंद्रसिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हैं.

Rajasthan Highcourt ने कहा कि शराब की दुकानों का नजदीकी स्थान न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों, मरीजों और आम जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए भी खतरा है.

Rajasthan Highcourt न9े कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, इन दुकानों को सीधे राष्ट्रीय और राज्य हाईवे से दिखाई देने या सीधे पहुंच योग्य नहीं होना चाहिए.

Rajasthan Highcourt ने सुप्रीम कोर्ट के दो ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना राज्य और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है.

Rajasthan Highcourt ने राजस्थान आबकारी आयुक्त से 16 अक्टूबर 2025 तक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही है.

हाईकोर्ट का आदेश

Rajasthan Highcourt ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की सभी शराब की दुकानों को शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों और हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शिफ्ट या बंद किया जाए.

Rajasthan Highcourt ने स्पष्ट किया कि किसी भी शराब की दुकान को नियम 75 के उल्लंघन में संचालित नहीं होने दिया जाएगा.

आदेश के अनुसार अब आबकारी आयुक्त को सुनिश्चित करना होगा कि सभी दुकानों का स्थान कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हो.

Rajasthan Highcourt ने कहा कि यदि हलफनामा समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो अदालत कोर्ट आदेश की पालना नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है.

हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की है, जब आबकारी आयुक्त हलफनामा दाखिल करेंगे और दुकानों की स्थिति की जानकारी देंगे।

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