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अभिनेता सलमान खान को अब जयपुर की अदालत ने जारी किया नोटिस, भ्रामक प्रचार मामले में तीसरा नोटिस

Salman Khan Summoned Again: Jaipur Consumer Commission Orders DGP to Form Task Force for Warrant Execution

जयपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की कानूनी परेशानियां राजस्थान में लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं।

काला हिरण शिकार मामले से अब तक पूरी तरह राहत न मिलने के बीच, अब उनके खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर एक और परिवाद दायर किया गया है।

इस मामले में राजस्थान की उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जयपुर के महानगर द्वितीय के जिला उपभोक्ता आयोग क्रम संख्या–2 ने अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

सलमान खान को पिछले कुछ माह में किसी अदालत द्वारा जारी किया गया यह तीसरा नोटिस है।

पान मसाले में केसर और इलायची होने के दावे को भ्रामक प्रचार बताते हुए योगेन्द्र सिंह द्वारा जयपुर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया गया था।

इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है।

ब्रांड एंबेसडर कर रहे भ्रामक प्रचार

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राजश्री पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा “केसर युक्त इलायची” और “केसर युक्त पान मसाला” के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है।

परिवादी का कहना है कि केसर की कीमत बाजार में लगभग चार लाख रुपये प्रति किलो है, ऐसे में पांच रुपये के पाउच में केसर होने का दावा पूरी तरह भ्रामक और अविश्वसनीय है।

परिवाद में यह भी कहा गया है कि इस तरह के विज्ञापनों से आम जनता, विशेषकर युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है और पान मसाला जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहा है।

इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सलमान खान, जो कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं, पर भी उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

परिवाद में कहा गया है कि पांच और बीस रुपये के पाउच में चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम केसर होना एक भ्रामक प्रचार है।

तीसरा नोटिस

जयपुर उपभोक्ता आयोग से पहले भी अभिनेता सलमान खान को जोधपुर और कोटा की उपभोक्ता अदालतों से नोटिस जारी हो चुके हैं।

कोटा की अदालत ने अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी की शिकायत पर सलमान खान को 27 नवंबर तक अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया था।

जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर ने भी परिवादी गजेन्द्र कुमार की शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया था।

जयपुर की उपभोक्ता अदालत से अब सलमान खान को यह तीसरा नोटिस जारी किया गया है।

अभिनेता सलमान खान को अब जयपुर की अदालत ने जारी किया नोटिस, भ्रामक प्रचार मामले में तीसरा नोटिस

जयपुर।

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की कानूनी परेशानियां राजस्थान में लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं।

काला हिरण शिकार मामले से अब तक पूरी तरह राहत न मिलने के बीच, अब उनके खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर एक और परिवाद दायर किया गया है।

इस मामले में राजस्थान की उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जयपुर के महानगर द्वितीय के जिला उपभोक्ता आयोग क्रम संख्या–2 ने अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

सलमान खान को पिछले कुछ माह में किसी अदालत द्वारा जारी किया गया यह तीसरा नोटिस है।

पान मसाले में केसर और इलायची होने के दावे को भ्रामक प्रचार बताते हुए योगेन्द्र सिंह द्वारा जयपुर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया गया था।

इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है।

ब्रांड एंबेसडर कर रहे भ्रामक प्रचार

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राजश्री पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा “केसर युक्त इलायची” और “केसर युक्त पान मसाला” के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है।

परिवादी का कहना है कि केसर की कीमत बाजार में लगभग चार लाख रुपये प्रति किलो है, ऐसे में पांच रुपये के पाउच में केसर होने का दावा पूरी तरह भ्रामक और अविश्वसनीय है।

परिवाद में यह भी कहा गया है कि इस तरह के विज्ञापनों से आम जनता, विशेषकर युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है और पान मसाला जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहा है।

इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सलमान खान, जो कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं, पर भी उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

परिवाद में कहा गया है कि पांच और बीस रुपये के पाउच में चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम केसर होना एक भ्रामक प्रचार है।

तीसरा नोटिस

जयपुर उपभोक्ता आयोग से पहले भी अभिनेता सलमान खान को जोधपुर और कोटा की उपभोक्ता अदालतों से नोटिस जारी हो चुके हैं।

कोटा की अदालत ने अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी की शिकायत पर सलमान खान को 27 नवंबर तक अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया था।

जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर ने भी परिवादी गजेन्द्र कुमार की शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया था।

जयपुर की उपभोक्ता अदालत से अब सलमान खान को यह तीसरा नोटिस जारी किया गया है।

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