जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा–2024 के माध्यम से चयनित सात अभ्यर्थियों को सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।
यह नियुक्तियां राज्य सरकार के आदेशके तहत की गई हैं और अभ्यर्थीयों की नियुक्ति उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 12 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी (RSJA), झालामंड सर्किल, जोधपुर में प्रारंभिक संस्थागत प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना होगा।
7 नए सिविल जज
नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों में लतिका सैनी, वैभव तेवतिया, प्रीति शर्मा, शिवांग अवस्थी, पारुल जैन, शिवानी माच्य्या और नीलम मीणा शामिल हैं।
ये सभी अभ्यर्थी सिविल जज कैडर में नियुक्त किए गए हैं और इनका प्रोबेशन काल राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के तहत दो वर्ष का रहेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अधिकारियों को वेतनमान 77,840 से 1,36,520 रुपये (जे-1, लेवल ईयर-1) के अनुसार मूल वेतन एवं देय भत्ते प्रदान किए जाएंगे।
घोषणा पत्र देना जरूरी
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में यह भी आदेश दिए गए हैं कि सभी नवनियुक्त अधिकारी नियुक्ति के समय या विवाह के एक माह के भीतर राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 25-A(2) के अंतर्गत दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे।
यह घोषणा संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को सौंपी जाएगी और इसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि अधिकारी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं किया है।