जयपुर, 7 अक्टूबर
SI Paper Leak 2021: सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ कल बुधवार को सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. पी. शर्मा और जस्टिस बी. एस. संधू की खंडपीठ मामले की नए सिरे से सुनवाई करेगी।
विगत 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के 8 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक चयनित अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ को आदेश दिया था कि वह तीन महीने के भीतर इस अपील का निपटारा करे।
याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा व अन्य की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ बुधवार को सुनवाई करेगी।
खंडपीठ ने बदला था फैसला
एसआई भर्ती 2021 में बड़े स्तर पर पेपर लीक मानते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को संपूर्ण भर्ती को रद्द कर दिया था।
एकलपीठ के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी।
चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, नियुक्तियां मिल चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर पूरी तरह से भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता।
जिसके बाद खंडपीठ ने 8 सितंबर को हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले पर रोक लगाने के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे दोनों पक्ष
खंडपीठ के फैसले के खिलाफ अचयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, वहीं चयनित ट्रेनी एसआई ने कैविएट दायर कर सुनवाई से पहले पक्ष सुनने का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए तीन माह में अपील पर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया।
859 पदों के लिए थी भर्ती
2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती, सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए थी।
RPSC ने कुल 859 पदों पर भर्ती के लिए 2021 में विज्ञापन जारी किया और परीक्षा आयोजित की।
124 गिरफ्तार
लेकिन एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा के दौरान बड़े स्तर पर पेपर लीक की बात सामने आई।
एसओजी अब तक इस मामले में 55 चयनित एसआई सहित कुल 124 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।