जयपुर, 1 सितंबर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए एक एक महत्वपूर्ण आदेश में SI भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी और आरपीएससी सदस्य रामूराम राइका सहित 23 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने रामुराम राइका के साथ ही श्रवणराम, जयराज सिंह, सुनील कुमार बेनीवाल, मनीषा सिहाग, श्याम प्रताप सिंह, संतोष, इंदुबाला, लोकेश शर्मा, राजेन्द्र कुमार यादव, विमला, शैतानाराम, छम्मी बाई, मोनिका, अरुण शर्मा, अरुण कुमार प्रजापत, इंद्रा, वर्षा, कमलेश ढाका, महेन्द्र कुमार, दीपक राहड, बुद्धीसागर उपाध्याय व एक अन्य की जमानत मंजूर की हैं.
इसके साथ ही अदालत ने 30 आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया हैं.
30 आरोपियों की याचिका खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी नरेश दान चारण, हर्षवर्धन कुमार मीणा, रिंकू कुमार शर्मा, राजेश खंडेलवाल, श्रवण कुमार गोदारा, अशोक सिंह नाथावत, विक्रमजीत विश्नोई, भागीरथ विश्नोई, तुलछाराम कालेर, राजेन्द्र कुमार, गोपाल सारण, सोमेश गोदारा, गामाराम, अनिल कुमार मीणा, ओमप्रकाश ढाका, भूपेन्द्र सारण, नरपत लाल, विजेन्द्र कुमार जोशी, मदनलाल, संदीप कुमार लाटा, रामखिलाडी मीणा, पौरव कालेर, वीरेन्द्र मीणा, हनुमानाराम, रमेश कुमार विश्नोई, रामस्वरूप मीणा, कुंदन पंड्या, रामनिवास विश्नोई सहित 30 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की हैं.
19 अगस्त को रखा था सुरक्षित
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कुल 53 जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दिए. अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद गत 19 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने 30 आरोपियों को पेपर लीक से जुड़े गंभीर अपराध होने के चलते इन 30 आरोपियों को जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया है.
राइका की ओर से दलीलें
राजस्थान हाईकोर्ट में दायर कि गयी जमानत याचिका में रामुराम राइका की ओर से अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने अदालत को बताया कि प्रकरण में वे लंबे समय से जेल में बंद हैं. वहीं समान मामले में अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. उनके खिलाफ जांच पूर्ण होकर आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
राजस्थान सरकार ने राइका सहित सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया. राइका के लिए सरकारी अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि आयोग के सदस्य रहते हुए राइका ने पेपर लीक किया था. वहीं लीक पेपर के जरिए उसके बेटे और बेटी का भी चयन हुआ था ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए.