नई दिल्ली, नवंबर 2025
राजस्थान के पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा को Suprme Court से बड़ा झटका लगा है.
Suprme Court ने पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज इंजीनियर हर्षाधिपति से मारपीट प्रकरण में दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए Rajasthan Highcourt के जुलाई 2025 में दिए गए आदेश को बरकरार रखा है.
Rajasthan Highcourt ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए प्रकरण को धौलपुर से जयपुर जिला अदालत में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे.
इस आदेश को पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है.
मामला इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है, जिसमें गिर्राज मलिंगा पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर हर्षाधिपति के साथ हाथापाई की थी.
हाईकोर्ट का फैसला
Suprme Court में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान इंजीनियर हर्षाधिपति की ओर से एडवोकेट आदित्य जैन ने पैरवी की.
Suprme Court ने अपने आदेश में कहा कि Rajasthan Highcourt का फैसला न्यायसंगत है और उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है.
इस आदेश के बाद अब मामला जयपुर जिला अदालत में आगे की सुनवाई के लिए ट्रांसफर होगा जहां अभियोजन पक्ष की दलीलों पर आगे की कार्यवाही होगी.
यह फैसला पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में कोई गलती नहीं हैं.