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कोटा रेलवे कोर्ट के जज श्रवण कुमार मीणा एपीओ, जोधपुर मुख्यालय पर सेवाएं देने के आदेश

Rajasthan High Court Rules Insurance Company Not Liable to Pay Interest in Employee Compensation Case

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक प्रशासनिक आदेश के तहत कोटा में सीनियर सिविल जज-कम-एसीजेएम (रेलवे) के पद पर कार्यरत श्रवण कुमार मीणा को तत्काल प्रभाव से एपीओ किया है।

रजिस्ट्रार (प्रशासन) की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रवण कुमार मीणा को तत्काल प्रभाव से ‘वेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर’ पर रखने का निर्णय लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, श्रवण कुमार मीणा (आरजे01004), जो वर्तमान में कोटा में सीनियर सिविल जज-कम-एसीजेएम (रेलवे) के पद पर कार्यरत थे, को प्रशासनिक कारणों से वर्तमान पद से हटाते हुए आगामी नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय “प्रशासनिक आवश्यकताओं” (Administrative Exigencies) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वेटिंग पोस्टिंग अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर रहेगा।

जब तक उन्हें नई पदस्थापना नहीं दी जाती, तब तक वे जोधपुर में ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और आवश्यक प्रशासनिक निर्देशों का पालन करेंगे।

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