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शिक्षक भर्ती 2022 में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिए नियुक्ति के आदेश

Rajasthan High Court Stays Single Bench Directions on Rajasthan University Student Union Elections


जयपुर। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं।

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने कौसल्या जाट सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नियमानुसार नियुक्ति देने के निर्देश दिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि संशोधित परिणाम जारी होने के बाद याचिकाकर्ताओं के अंक बढ़ गए थे, जिसके चलते वे नियुक्ति के लिए पात्र हो गए। वहीं, उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थी वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं।

सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नमो नारायण शर्मा प्रकरण में समान परिस्थितियों वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भी समान लाभ मिलना चाहिए।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को नियुक्ति देने के आदेश जारी किए।

कोर्ट के इस निर्णय से शिक्षक भर्ती 2022 के कई अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

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