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जैसलमेर: बैल हत्या केस में तीन आरोपियों को जमानत, दौड़ा-दौड़ाकर और ट्रेक्टर से हत्या का आरोप

जैसलमेर, 19 सितम्बर।

जैसलमेर जिले के सांगड़ थाना क्षेत्र में बैल को ट्रैक्टर और लाठियों से मारने के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जिला एवं सेशन न्यायालय जैसलमेर ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

मामले में विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था कि 28 अगस्त 2025 को गांव के निकट वन विभाग के क्षेत्र में कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से बैल को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई.

अगले दिन पशु चराने वालों ने मृत बैल की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर रमजान खान, सफी मोहम्मद, इस्लाम खान को गिरफ्तार किया.

आरोपियों केा 31 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था.

एडीजे कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने पर आरोपियों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की.

आरोपियों कि ओर से सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों को झूठा फंसाया गया है और वे 31 अगस्त से हिरासत में हैं.

राजकीय अधिवक्ता ने आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने एक निरीह प्राणी पर अत्याचार किया हैं और उसे तड़पा तड़पाकर मारा हैं

ऐसे में आरोपियो को जमानत नहीं दी जाए.

बहस सुनने के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने कहा कि अनुसंधान और विचारण में समय लगेगा, अतः इस स्तर पर आरोपियों को जमानत पर रिहा करना उचित होगा.

जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रमजान खान, इस्लाम खान और सफी मोहम्मद को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें तथा 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.

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