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कैंसर पीड़ित पिता से मिलने की याचिका पर हाईकोर्ट ने दी राहत, पैरोल रद्द करने का आदेश खारिज

जयपुर, 23 सितंबर।

कोटा सेन्ट्रल जेल में बंद एक कैदी को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कैंसर पीड़ित पिता से मिलने के लिए दायर की गई याचिका को मंजूर किया है।

हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए जेल प्रशासन द्वारा उसकी पैरोल खारिज करने के 31 जुलाई 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी को आदेश दिया है कि कैदी द्वारा आपात पैरोल की अर्जी पर इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निर्णय लेना होगा।

मामले में कैदी ज़ाहिद हुसैन की ओर से उसकी मां नफिसा बेगम ने याचिका दायर कर कहा कि उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के दौरान मिलने के लिए उसे आपात पैरोल दी जाए.

15 दिन का नियम

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिका खारिज करने का एकमात्र कारण यह था कि कैदी ने 30 दिन की पैरोल की मांग की थी, जबकि राजस्था

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